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होली के दिन 04 मार्च को शुष्क दिवस घोषित समस्त देशी-विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, संलग्न अहाते एवं बार पूर्णतः रहेंगे बंद

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेशानुसार 04 मार्च को होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु “शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रोहित व्यास ने 04 मार्च को “होली” (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर 03 मार्च की रात्रि 10:00 बजे से 05 मार्च की सुबह 10:00 बजे तक जिला जशपुर के समस्त देशी, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानों तथा समस्त मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों एवं बार को पूर्णतः बंद रखने हेतु आदेश जारी किया है। इस अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कलेक्टर श्री व्यास ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं

Harishankar Jaiswal

Harishankar Jaisawal Udtabhala.in के लेखक हैं, जो समाचार, सरकारी योजनाएँ और जॉब अपडेट पर जानकारीपूर्ण लेख लिखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाना है।

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