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महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं कराने पर लाभ से हो सकते हैं वंचित कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के दिए निर्देश ई-केवाईसी पूरी तरह निशुल्क, शुल्क मांगने पर महिला एवं बाल विकास विभाग में करें शिकायत

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने हितग्राहियों से भी अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना ई-केवाईसी अवश्य करा लें, ताकि योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। उन्होंने कहा कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

जिला महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 05 जुलाई 2026 तक जिले में महतारी वंदन योजना के 2,26,674 पंजीकृत हितग्राहियों में से 2,21,699 हितग्राहियों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है, जो कुल हितग्राहियों का 97.80 प्रतिशत है। वर्तमान में 4,975 हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जाना शेष है। विभाग ने बताया कि हितग्राहियों को योजना का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है।

जिन हितग्राहियों का अब तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द अपना सत्यापन कराएं, अन्यथा उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। विभाग ने बताया कि पोर्टल में नाम के मिलान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ऑटो करेक्शन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

इसके अलावा, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क है। यदि कोई व्यक्ति ई-केवाईसी के नाम पर किसी प्रकार का शुल्क मांगता है, तो इसकी शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित कार्यालय में की जा सकती है।

Harishankar Jaiswal

Harishankar Jaisawal Udtabhala.in के लेखक हैं, जो समाचार, सरकारी योजनाएँ और जॉब अपडेट पर जानकारीपूर्ण लेख लिखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाना है।

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